बिलासपुर/सीपत। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और उसके साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
क्या था पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, बीते 4 जून 2026 को एक प्रार्थी ने सीपत थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
पुलिस की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति
बिलासपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है। इसी के तहत उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को ऐसे मामलों में सख्त और त्वरित कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे आरोपी
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अपहृत बालिका और संदेही नितिश कुमार टेंगवर ग्राम नरगोडा में मौजूद हैं। सूचना मिलते ही सीपत थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और तत्काल ग्राम नरगोडा के लिए रवाना हुई। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर बालिका को आरोपी के चंगुल से सुरक्षित बरामद कर लिया।
लगी गंभीर धाराएं
जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी नितिश कुमार टेंगवर (30 वर्ष, निवासी ग्राम नरगोडा) ने बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ रखा और उसका शारीरिक शोषण किया। इसके बाद मामले में धारा 87, 64 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़ते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

