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रायपुर: तेलीबांधा में पुलिस की सख्त कार्रवाई, पब-होटल संचालकों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन

रायपुर, 12 जुलाई 2026

​राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। एसीपी सिविल लाइन्स की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पब, ढाबा, होटल और बार संचालकों को बुलाया गया।

​बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने संचालकों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए कि वे अपने प्रतिष्ठानों का संचालन नियमों के दायरे में रहकर करें।

बैठक में जारी किए गए मुख्य निर्देश:

  • निर्धारित समय-सीमा: सभी पब, होटल और बार संचालकों को अपने प्रतिष्ठान निर्धारित समय अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • पार्किंग व्यवस्था: प्रतिष्ठान के सामने आने वाले ग्राहकों के वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करवाना संचालकों की जिम्मेदारी होगी। सड़कों पर बेतरतीब वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।
  • नाबालिकों का प्रवेश वर्जित: किसी भी क्लब, पब या बार में नाबालिगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
  • नशे पर लगाम: प्रतिष्ठानों के सामने वाहनों में बैठकर नशा करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त रुख अपनाएगी। यदि कोई व्यक्ति परिसर के बाहर नशा करते पाया जाता है, तो पुलिस द्वारा तुरंत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
  • लाइसेंस नियमों का पालन: संचालकों को यातायात नियमों के साथ-साथ अपने प्रतिष्ठान के लाइसेंस से संबंधित सभी सरकारी नियमों का पूर्णतः पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।

​एसीपी ने साफ किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के संचालकों पर पुलिस की नजर रहेगी और नियमों की अनदेखी पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली अव्यवस्थाओं को रोकना है।

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Bilaspur Bulletin

Editor in chief
Kamal kumar gupta
BJMC ,MJMC, ph,D (per)

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