Tuesday, August 4, 2026

छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर और नकली दूध उत्पादों के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध

छत्तीसगढ़ में पनीर एनालॉग और नकली दूध उत्पादों के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध

बिलासपुर | छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा को और अधिक सख्त बनाते हुए प्रशासन ने राज्य में पनीर एनालॉग (नकली पनीर) और अन्य नकली दूध उत्पादों के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत यह कड़ी कार्रवाई की गई है।

​मुख्य बिंदु:

  • गैर-दूध उत्पादों पर रोक: अधिनियम के तहत अब पनीर, क्रीम और मक्खन की नकल कर तैयार किए जाने वाले सभी प्रकार के गैर-दूध (Non-Dairy) उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
  • कारोबारियों को सख्त चेतावनी: खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित कारोबारियों को अपने खाद्य लाइसेंस (License) में आवश्यक सुधार करने या फिर इस प्रकार का अवैध कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद करने की चेतावनी दी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • विशेष बैठक का आयोजन: इस प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन और कारोबारियों के मार्गदर्शन के लिए दिनांक 02 अगस्त 2026 को होटल सेंटर पॉइंट, बिलासपुर में एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी संबंधित पक्षों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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Bilaspur Bulletin

Editor in chief
Kamal kumar gupta
BJMC ,MJMC, ph,D (per)

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