रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (CGHB) ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के हजारों आबंटियों और हितग्राहियों को एक बड़ी राहत दी है। मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बकायादार हितग्राहियों के लिए दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत की विशेष छूट देने की घोषणा की है।
- किसे मिलेगा लाभ: यह छूट मंडल की समस्त योजनाओं के अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी।
- अपवाद: विशेष आवासीय योजना के तहत OTS-1 एवं OTS-2 में आबंटित संपत्तियां इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी।
- शर्त: पात्र हितग्राहियों को अपनी आबंटित संपत्ति की संपूर्ण बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान (One-Time Settlement) करना होगा, जिसके बाद उन्हें विलंबित अवधि के ब्याज में सीधे 50% की छूट मिल जाएगी।
वाटर चार्जेस के सरचार्ज में भी राहत
अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने स्पष्ट किया कि कई हितग्राही समय पर जलप्रदाय शुल्क (Water Charges) जमा नहीं कर पा रहे थे, जिससे लंबित राशि पर सरचार्ज बढ़ता जा रहा था। हितग्राहियों के लगातार अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मंडल ने लंबित जलप्रदाय शुल्क का एकमुश्त भुगतान करने पर भारित सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत की छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
मंडल का उद्देश्य और अपील
अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में भी इस प्रकार की योजना को हितग्राहियों से अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला था। इस बार इस योजना को पुनः लागू करने का मुख्य उद्देश्य मंडल की निधि में तरलता बनाए रखना और आर्थिक रूप से हितग्राहियों को बकाया राशि एकमुश्त जमा करने में सहूलियत देना है।
इस संबंध में मंडल द्वारा सभी संबंधित इकाइयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंडल ने सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं और अपनी बकाया राशि का शीघ्र एकमुश्त भुगतान कर भारी छूट प्राप्त करें।



