रायपुर / बिलासपुर:
शहर के छोटे-बड़े होटल और पबों में बढ़ती नशाखोरी और नियमों की अनदेखी पर प्रशासनिक शिकंजा कसता जा रहा है। रायपुर में पुलिस-प्रशासन द्वारा सख्त बैठक कर यह स्पष्ट किया गया है कि बिना आईडी के कमरा देने या देर रात शराब पिलाने पर तुरंत कार्रवाई और सीलिंग होगी।
रायपुर : नियम तोड़ते पब-होटल और प्रशासन की सख्ती
होटल, रेस्टोरेंट, बार और पब को सीसीटीवी कैमरे हर समय चालू रखने और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश हैं (बंद मिलने पर सीधी कार्रवाई)। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना डायल-112 पर देने के निर्देश दिए हैं
- अनियमितताएं: कई पब सुबह 4 बजे तक संचालित हो रहे हैं, कई के पास लाइसेंस नहीं हैं, और नाबालिगों को भी प्रवेश दिया जा रहा है। जी रोड आदि इलाकों में वीकेंड पर नशे में धुत युवाओं के हुड़दंग और मारपीट के मामले सामने आए हैं।
चेतावनी: बिना लाइसेंस या नियमों के खिलाफ पाए जाने वाले संचालकों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की चेतावनी दी गई है।
बिलासपुर : चेकिंग और 12 बजे की डेडलाइन के बाद भी लिंक रोड , रायपुर रोड स्थित क्लबों की मनमानी
रायपुर जैसी स्थिति और बढ़ती शिकायतों के बीच बिलासपुर पुलिस भी सक्रिय है। शाम 6:00 बजे से रात 11:00 बजे तक थाना प्रभारी स्वयं उपस्थित रहकर अधिकारियों के साथ चेकिंग और माउथ एनालाइजर से जांच करा रहे हैं ढाबों, होटलों और पार्किंग क्षेत्रों में लगातार नशाखोरी की टोह ली जा रही है
समस्त बार संचालकों और क्लब संचालकों को पुलिस ने हिदायत दे रखी है कि रात 12:00 तक क्लब-बार बंद कर देवें। समय-समय पर उनकी मॉनिटरिंग भी हम कर रहे हैं।”
पंकज पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर
सवालिया निशान – इन सबके बावजूद, बिलासपुर के प्रमुख मार्गों—लिंक रोड स्थित एक बार-क्लब तथा रायपुर रोड पर स्थित एक क्लब द्वारा लगातार नियमों की अनदेखी करना जारी है। निर्धारित रात 12:00 बजे की समयसीमा को ताक पर रखकर इन चुनिंदा ठिकानों पर देर रात तक गतिविधियां और संचालन होना पुलिस के मैदानी अमले की मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
समीक्षा / मांग
जब पुलिस शाम 6 से रात 11 बजे तक मैदान में उतरकर माउथ एनालाइजर और चेकिंग कर रही है, तो ऐसे में लिंक रोड और रायपुर रोड के इन विशिष्ट क्लबों पर अब तक ठोस सीलिंग या बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह बड़ा सवाल आम नागरिकों और स्थानीय लोगों के जेहन में उठ रहा है, जिस पर पुलिस के आला अधिकारियों को विशेष एंटी-ड्रिंक एंड ड्राइव/लेट नाइट ड्राइव के तहत सख्त रुख अपनाना होगा।



