Tuesday, August 4, 2026

रेल्वे के सफर में डिजिटल टिकट के नाम पर ‘स्क्रीनशॉट’ का खेल पड़ सकता है भारी, जुर्माने से बचना है तो जान लें ये नियम!

07 जुलाई 2026

​बिलासपुर ;  क्या आप भी ट्रेन में सफर के दौरान डिजिटल टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाकर टीटीई (TTE) को समझाने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए! रेलवे के नियमों की अनदेखी न केवल आपको भारी जुर्माने का शिकार बना सकती है, बल्कि आपकी यात्रा का मजा भी किरकिरा कर सकती है।

​हाल ही में बिलासपुर रेल मंडल में सामने आई एक घटना ने इस ओर सभी यात्रियों का ध्यान खींचा है। कोरबा से रायपुर की यात्रा कर रही एक छात्रा ने जल्दबाजी में अपने भाई से ‘RailOne App’ के जरिए अनारक्षित टिकट बनवाया और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर मंगा लिया। लेकिन, जब टीटीई ने टिकट चेक किया तो वह डिजिटल होने के बावजूद ‘अमान्य’ पाया गया। नतीजा यह हुआ कि छात्रा को न केवल टिकट का शुल्क देना पड़ा, बल्कि जुर्माने की मार भी झेलनी पड़ी।

क्यों अमान्य हुआ व्हाट्सएप पर आया टिकट?

​रेलवे के स्पष्ट निर्देश हैं कि मोबाइल ऐप से बुक किया गया टिकट उसी डिवाइस (मोबाइल) में होना अनिवार्य है जिससे वह बुक किया गया है। स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पर भेजा गया टिकट कानूनी रूप से यात्रा का वैध प्राधिकार (Authority) नहीं माना जाता है। इसे ‘अवैध’ मानकर टीटीई जुर्माना वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।

यात्री ध्यान दें: डिजिटल टिकट के ‘गोल्डन रूल्स’

​यदि आप भी रेल यात्रा के लिए डिजिटल टिकट का उपयोग करते हैं, तो इन बातों को गांठ बांध लें:

  • अपना टिकट, अपना फोन: हमेशा उसी मोबाइल फोन से टिकट बुक करें जिसे आप यात्रा के दौरान साथ ले जा रहे हैं।
  • स्क्रीनशॉट से बचें: टिकट का स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप कॉपी न दिखाएं, ऐप में ‘Show Ticket’ विकल्प का उपयोग करें।
  • चार्जिंग का रखें ख्याल: यात्रा के दौरान मोबाइल का स्विच ऑफ होना भी जुर्माने का कारण बन सकता है। मोबाइल को पर्याप्त चार्ज रखें।
  • हस्तांतरणीय नहीं है टिकट: जिस मोबाइल नंबर से टिकट बुक हुआ है, वही यात्री यात्रा के लिए मान्य है। किसी और का टिकट अपने फोन में दिखाना भी नियमों के खिलाफ है।

जुर्माना हुआ दुगुना

​दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 19 जून 2026 से बिना टिकट या अनियमित टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माने की राशि ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दी गई है।

​रेलवे प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की असुविधा और जुर्माने से बचने के लिए यात्रा से पूर्व ही वैध टिकट प्राप्त करें। याद रखें, आपकी एक छोटी सी जागरूकता आपको बेवजह की कानूनी और आर्थिक परेशानी से बचा सकती है।

सुरक्षित यात्रा करें, नियमों का पालन करें!

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Bilaspur Bulletin

Editor in chief
Kamal kumar gupta
BJMC ,MJMC, ph,D (per)

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