बिलासपुर ब्रेकिंग न्यूज: मकान मालिकों के लिए किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य, कलेक्टर ने जारी किया BNSS की धारा 163 के तहत आदेश
बिलासपुर:
बिलासपुर नगरीय क्षेत्रों और बाह्य क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने तथा असामाजिक तत्त्वों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा-163 के तहत एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत अब शहर के सभी मकान मालिकों के लिए अपने किरायेदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य कर दिया गया है।
किरायेदारों की सूचना अनिवार्य: सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की पूर्ण जानकारी निकटतम पुलिस थाने में दर्ज करानी होगी।
पुराने किरायेदारों पर भी लागू: जो लोग आदेश जारीहोने की दिनांक से पहले से ही किरायेदार के रूप में रह रहे हैं, उनके मकान मालिकों को भी तत्काल थाने में सूचना देनी होगी।
वैध पहचान पत्र जरूरी: किसी भी व्यक्ति को बिना वैध पहचान पत्र के आवास किराए पर नहीं दिया जाएगा।
पूरी जानकारी का संधारण: मकान मालिकों को किरायेदार का नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र क्रमांक अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा तथा थाने को दी जाने वाली सूचना में इसका उल्लेख करना होगा।
संदिग्ध गतिविधि की सूचना: किरायेदार या उनके यहां आने वाले किसी आगंतुक द्वारा कोई भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति दिखने पर तुरंत निकटतम पुलिस थाना या चौकी को सूचित करना होगा।
उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई:
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अवधि:
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और जारी दिनांक से 02 महीने की अवधि तक अथवा इसे निरस्त किए जाने की तिथि (जो भी पहले हो) तक प्रभावी रहेगा।
