बिलासपुर

बड़ी खबर: बिलासपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग का कड़ा एक्शन— 19 फर्मों की जांच, 2 लाइसेंस और 1 पंजीयन निलंबित, भारी मात्रा में अमानक सामग्री जब्त व नष्ट

बिलासपुर

त्योहारी सीजन को नजदीक देखते हुए बिलासपुर जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। कलेक्टर जिला बिलासपुर के मार्गदर्शन और नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार चलाए जा रहे “बने खाबो – बने रहिबो 2.0” (7 दिवसीय सघन खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन एवं जन जागरूकता अभियान) के तहत खाद्य शाखा ने शहर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस विशेष अभियान के तहत मिलावटखोरों और अस्वच्छ माहौल में खाद्य सामग्री बनाने वाले कारोबारियों पर भारी शिकंजा कसा गया है।

​🔍 अभियान की प्रमुख मुख्य बातें और कार्रवाई:

  • ​सघन निरीक्षण: अभियान के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने जिलेभर की कुल 19 खाद्य फर्मों का औचक निरीक्षण किया।

  • ​नमूना संग्रह (Samples): गुणवत्ता की जांच के लिए कुल 15 विधिक नमूने (Legal Samples) और 04 निगरानी नमूने (Surveillance Samples) संग्रहित किए गए।

  • ​लाइसेंस और पंजीयन पर गाज:
    • ​अस्वास्थ्यकर एवं अस्वच्छकर दशाओं में खाद्य पदार्थों का निर्माण करने पर मे. श्रीराम स्वीट्स (नगपुरा, सिरगिट्टी, बिलासपुर) का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर फर्म को बंद कराया गया।
    • ​इसी प्रकार मे. प्रबल फूड प्रोडक्ट (दुमानी, ढेका, मस्तूरी, बिलासपुर) का पंजीयन भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
    • ​इससे पहले 14 अगस्त को मे. मद्रासी रेस्टोरेंट, बिलासपुर का लाइसेंस भी अस्वच्छता के चलते निलंबित किया जा चुका है।
  • ​जब्ती और नष्टीकरण:
    • ​मे. पवन ट्रेडर्स (व्यापार विहार) से 102 किलोग्राम श्री बर्फी-मिक्स को सीज किया गया तथा उत्पाद पर मिथ्याछाप (Misleading) का प्रकरण तैयार किया गया।
    • ​वहीं, कार्रवाई के दौरान श्रीराम स्वीट्स से लगभग 15 किलोग्राम दूषित बर्फी को मौके पर ही नष्ट कराया गया।

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  • ​नोटिस जारी: मे. कमलेश जनरल स्टोर (रानीगांव, बिलासपुर) से ‘शिव गंगा नमकीन’ का नमूना लेते हुए ‘मिसलीडिंग क्लेम’ (भ्रामक दावे) के आधार पर औपचारिक नोटिस जारी किया गया है।

​📢 नागरिकों और व्यापारियों के लिए विशेष अपील

​प्रशासन की ओर से आम जनता से अपील की गई है कि बाजार से कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदते समय उसका लेबल अवश्य पढ़ें, अत्यधिक रंग-बिरंगे खाद्य उत्पादों के सेवन से बचें तथा खाद्य सामग्रियों को सही और सुरक्षित वातावरण में रखें। इसके साथ ही सभी खाद्य व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के नियमों और प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

​यह संपूर्ण सख्त कार्रवाई आर आर. देवांगन (अभिहित अधिकारी),  खीरसागर पटेल (वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी), अविषा मरावी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) और  प्रतीक तिवारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान 7 दिनों के बाद भी आगामी त्योहारों को देखते हुए जनहित में लगातार जारी रहेगा।

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