कोर्टराजनीति

जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को मिली जमानत

 

छत्तीसगढ़ — जांजगीर चांपा जिले के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू को सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, माननीय सेशन न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। विधायक ने अपने  अधिवक्ता के माध्यम से जमानत  के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद मंजूर कर लिया। जमानत मिलने के बाद बालेश्वर साहू के आज शाम तक जिला जेल खोखरा से रिहा होने की संभावना है।
विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी के बाद जिले की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिली थी, कांग्रेस और भाजपा के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई बताया था, जबकि भाजपा इसे न्यायालयीन प्रक्रिया करार दे रही थी। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश स्तर के नेताओं की भी सक्रियता देखने को मिली।
गौरतलब है कि कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को किसान से धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उन पर आरोप है कि सहकारी बैंक में प्रबंधक रहते हुए उन्होंने किसान राजकुमार शर्मा से 42 लाख 78 हजार रुपए की धोखाधड़ी की। मामले में सीजेएम ने 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।
अब सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भले ही विधायक को राहत मिली है, लेकिन मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकरण में आगे ट्रायल जारी रहेगा और कानून के अनुसार सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विधायक की रिहाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, वहीं भाजपा ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और सच्चाई ट्रायल के दौरान सामने आएगी |

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